Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana in Rajasthan: मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए राजस्थान सरकार ने जारीं किया 2000 करोड़ रुपये का बजट

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana in Rajasthan सरकार किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं देती है। जिससे उन्हें खेती में कोई समस्या नहीं होगी। राजस्थान सरकार भी ऐसी कई योजनाओं को लागू करती है। आज हम राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की जानकारी देंगे। खेती के दौरान कोई दुर्घटना होने पर किसानों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह लेख पढ़कर आप इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उदाहरण क्या है?इसके लक्षण, गुण, योग्यता, आवश्यक दस्तावेज, फायदे, आवेदन प्रक्रिया आदि। दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023  से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Information about Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana in Rajasthan

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
किसने आरंभ की राजस्थान सरकार
साल 2023
लाभार्थी राजस्थान के किसान
राज्य राजस्थान
लेवल राज्य स्तरीय
बजट 2000 करोड़ रुपये

 

The goal of Rajasthan Chief Minister Krishak Sathi Yojana 2023 is to

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 का मुख्य लक्ष्य कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनाओं की स्थिति में किसानों को पैसे देना है। यदि किसानों को कृषि कार्यों के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो सरकार उन्हें ₹5000 से ₹200000 तक की आर्थिक सहायता देगी। ताकि वह अपना उपचार कर सकें। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राज्य के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और दुर्घटना से होने वाली आर्थिक तंगी से बचेंगे।

  • इस योजना से सभी किसानों को लाभ मिलेगा जो सिर्फ खेती पर निर्भर हैं।
  • सरकार किसानों को काम के दौरान दुर्घटना होने पर भरण-पोषण के लिए ₹50000 से ₹200000 तक की सहायता राशि देगी।
  • इस योजना के तहत सरकार किसानों को ₹200000 तक की सहायता राशि देगी अगर वे किसी कारणवश मर जाते हैं।
  • यदि दुर्घटना के दौरान उनकी हड्डी, सिर या अन्य अंगों को गंभीर चोट लगती है, तो सरकार उन्हें ₹50,000 तक का भुगतान देगी।
  • यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी।

Beneficiaries of the Chief Minister Krishak Sathi Yojana 2023 in time order

  1. पति या पत्नी: लाभार्थी की मृत्यु या विकलांगता के मामले में लाभार्थी के पति या पत्नी को लाभ की राशि दी जाएगी।
  2. बच्चें : यदि लाभार्थी के पति या पत्नी नहीं उपस्थित हैं, तो लाभार्थी के बच्चों को लाभ की राशि दी जाएगी।
  3. माता और पिता: यदि लाभार्थी के बच्चे या पति पत्नी नहीं उपस्थित हैं, तो लाभार्थी के माता-पिता को लाभ की राशि दी जाएगी।
  4. पिता और पुत्री: यदि लाभार्थी के पति या पत्नी, बच्चे या माता-पिता नहीं हैं, तो लाभार्थी के पौत्र या पौत्री को लाभ की राशि दी जाएगी।
  5. बहन : यदि लाभार्थी की बहन (अविवाहित, विधवा या आश्रित) लाभार्थी के साथ रहती है, तो लाभ की राशि बहन को दी जाएगी।
  6. वारिस : यदि लाभार्थी पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, पुत्र या पुत्री या बहन नहीं है, तो लाभ की राशि उसे दी जाएगी अगर उनका कोई वारिस वारिस अधिनियम के अधीन है।

Conditions for Scheme Eligibility

  • इस योजना में आवेदन करने वाले किसान राजस्थान का नागरिक होना अनिवार्य है। यदि आवेदक राजस्थान का निवासी नहीं है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति को केवल कृषि क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए. किसी भी अन्य क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे प्राइवेट नौकरी ड्राइवर मजदूरी, इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे।
  • इस योजना से लाभ लेने के लिए लाभार्थी यलावर्ती परिवारों को पंजीकरण करना होगा।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु लगभग 15 से 17 वर्ष होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो उसे लिंक होना चाहिए।
  • यदि किसी काम के दौरान कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी सहायता राशि सिर्फ परिवार में पत्नी और बच्चों को दी जाएगी।
  • अगर किसान दुर्घटना में मर जाता है, तो उन्हें छह महीने के अंदर आवेदन फॉर्म जमा करना चाहिए. अगर इस अवधि के बाद फॉर्म नहीं जमा कराया जाता है, तो उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि किसान प्राकृतिक रूप से मर जाता है, जैसे हार्टअटैक से या किसी अन्य कारण से, तो इस योजना से किसान को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

Required Document for Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

  1. SDM(सब डिविशनल मजिस्ट्रेट) के केस में स्वीकृति पत्र
  2. हियर डिटेल रिपोर्ट क्षतिपूर्ति बॉन्ड FIR और पंचनामा पुलिस जाँच रिपोर्ट
  3. मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  4. मृत्यु प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र
  5. इन्शुरन्स निर्देशक द्वारा मांगे अन्य प्रमाण पत्र
  6. विकलांगता फोटो जन्मप्रमाण पत्र
  7. मूलनिवास प्रमाण पत्र
  8. जमीन से जुड़े कागजाद योजना का एप्लीकेशन फॉर्म
  9. आधार कार्ड पहचान पत्र:
  10. वोटर ID कार्ड
  11. राशन कार्ड
  12. ड्राइविंग लाइसेंस
  13. बैंक अकाउंट नंबर

Application procedures for the Chief Minister Krishak Sathi Yojana

  • योजना में आवेदन करने से पहले आपको अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय में जाना होगा।
  • अब आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • अब आप नाम, पिता, मोबाइल नंबर, स्थानीय पता और आधार नंबर सहित एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी पढ़ना होगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछे गए समस्या दस्तावेजों की एक प्रति इस फॉर्म में संलग्न करनी होगी।
  • अब लगता है कि दस्तावेज डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास भेजा जाएगा।
  • आपके द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद ये अधिकारी सभी डॉक्यूमेंट फॉर्मों का सत्यापन करेंगे।
  • सत्यापन करने के बाद सरकार इस योजना के माध्यम से आपके खाते में धन देगी।

FAQ Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

प्रश्न 1- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है?

उत्तर:  मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ राजस्थान के किसान ले सकते है।

प्रश्न 2- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए सरकार ने कितना बजट जारी किया है?

उत्तर: मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना  के लिए राजस्थान सरकार ने 2000 करोड़ रुपयों का बजट जारीं किया है।