Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Yojana 2023, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऐसे करे आवेदन पत्र पीडीएफ़ डाउनलोड..

Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Scheme 2023 राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य में रहने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक नई सरकारी योजना प्रस्तुत की है. इस स्कीम के माध्यम से, राज्य में रहने वाले सभी कर्मचारियों का घर पाने का सपना अब पूरा हो जाएगा। राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए आपको राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना Application Form 2023 भरकर श्रम विभाग में जमा करना होगा। निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को एकजुट करेगी। साथ ही, इस प्रोग्राम से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मकान सबके लिए” अभियान को बढ़ावा मिलेगा। लाभार्थी सुलभ आवास स्कीम का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Details about Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Program

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास प्रोग्राम
योजना का नाम निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना
किसने आरंभ की राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी गरीब श्रमिक/ मजदूर
स्कीम शुरू की गई 2023
अधिकृत वेबसाईट labour.rajasthan.gov.in
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
राज्य राजस्थान

 

What Documents are needed to apply for the Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Scheme 2023?

  • बैंक पास बुक
  • राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • परिवार का भामाशाह कार्ड
  • BPL कार्ड
  • SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
  • दो पुत्रियों का प्रमाण पत्र
  • पालनहार योजना का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्वामित्व प्लाट के दस्तावेज
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Yojana Application Form

राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिकों के लिए सुलभ आवास योजना की शुरुआत की है, क्योंकि सभी को घर मिलना बहुत मुश्किल है, यह लक्ष्य रखते हुए सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है। राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार ने आवश्यक योग्यताओं और शर्तें निर्धारित की हैं। यदि कर्मचारी इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें सुलभ आवास वित्तीय सहायता राशि मिलेगी। राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना अभी भी कई लोगों को लाभान्वित कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है।

जिनके पास अपना घर नहीं है, भारत में अभी भी कई परिवार फुटपाथ पर सोते हैं। निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के तहत राजस्थान सरकार गरीब लोगों को घर देना चाहती है। राजस्थान सरकार इस स्कीम के माध्यम से 1.5 लाख रूपये की सहायता दे रही है ताकि वे घर बना सकें। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना  की आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ है, जहां से आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए पीडीऍफ़ फ़ाइल डाउनलोड किया जा सकता है। इस लेख में हम इसकी पूरी जानकारी देंगे।

Application process for Rajasthan nirmaan shramik Sulabh Awas Scheme

  • निर्माण श्रमिक सुलभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को दी गई दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
  • पहले राजस्थान श्रमिक विभाग का सरकारी पोर्टल https://labour.rajasthan.gov.in देखें।
  • ऑफिशियल पोर्टल पर घर बनाने के लिए आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • राजस्थान श्रमिक विभाग के कार्यालय में संपर्क करके आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवेदन पत्र राजस्थान श्रमिक विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच जाएगा।
  • श्रमिक विभाग के अधिकारी प्रत्यक्ष में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आवेदन फॉर्म को देखेंगे।
  • निरीक्षण सही पाए जाने पर आवेदक को घर के लिए धन मिलेगा।

FAQs For Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Yojana

प्रश्न 1- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है?

उत्तर: राजस्थान राज्य में असंगठित तौर पर काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों को पक्के घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जो कर्मचारी उक्त योग्यताओं और मानकों को पूरा करता है सरकार द्वारा सुलभ आवास योजना के तहत उचित पात्र मानते हुए, उन्हें घर देने के लिए आर्थिक लाभ मिलेगा।

प्रश्न 2- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास स्कीम के लिए कैसे आवेदन करें?

उत्तर: जिन कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास प्रोग्राम में पंजीकृत नहीं किया है उन्हें पक्के घर के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, जो श्रमिक सुलभ स्कीम के तहत दी जाएगी। इसके लिए, आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा, साथ ही उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया को पालन करना होगा।

प्रश्न 3- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ स्कीम के लिए कौन से श्रमिक आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: जिन कर्मचारियों को पक्का आवास नहीं है और वे कमजोर आर्थिक वर्ग से आते हैं सरकार उन्हें योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी प्लॉट या खुद की जमीन होनी चाहिए।