Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana 2023 :राजस्थान प्रसूति सहायता योजना फॉर्म 2023 ,लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदन करे…..

Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana: राजस्थान सरकार श्रमिकों को हर तरह से मदद मुहैया करवाने की मुहिम चला रही है। सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक मदद करने हेतु अनेक प्रकार की सफल योजना शुरू की गई है। इसी श्रृंखला में राजस्थान सरकार द्वारा “प्रसूति सहायता योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के दौरान बेटी होने पर ₹21000 तथा बेटे के जन्म लेने पर ₹20000 प्रसूति सहायता दी जाएगी। इस योजनाओं का लाभ वह महिला ले सकती है जिनका पहले से श्रमिक हितकारी के रूप में पंजीकृत है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार जिन पुरुषों का श्रमिक हितकारी में पंजीकरण है उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

आइए जानते हैं प्रसूति सहायता योजना के लिए कैसे आवेदन करना होगा? तथा किन महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा? आवश्यक मापदंड पात्रता तथा दस्तावेज विवरण की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Overview of Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana 2023

राजस्थान प्रसूति सहायता योजना 2023
योजना का नाम राजस्थान प्रसूति सहायता योजना
योजना शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा
योजना से लाभान्वित होंगी राज्य की श्रमिक हितकारी महिलाएं
बेटी होने पर अनुदान ₹21000
बेटा होने पर अनुदान ₹20000
आवेदन समय प्रसूति के 90 दिन तक
अफिशल वेब साइट https://labour.rajasthan.gov.in

Maternity Assistance Scheme Form PDF Download Rajasthan

जैसा कि आप लोगों को मालूम है की प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है इस योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को सरकार के द्वारा डिलीवरी के बाद आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि जच्चा बच्चा सुरक्षित रह सके | हम आपको बता दें की योजना के अंतर्गत लड़का होने पर ₹20000 और लड़की होने पर 21000 की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा इसके लिए प्रसूति सहायता योजना फॉर्म pdf डाउनलोड करना होगा तभी आप योजना में अपना पंजीकरण करवा पाएंगे |

After how many days of delivery do I get the money ?

योजना के अंतर्गत संस्थागत संस्थानों में प्रसव कराने वाली शहरी महिलाओं को 1000 व ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी राशि प्रदान की जाती है। खासकर ग्रामीण इलाकों के पीएचसी व सीएचसी में होने वाले प्रसव के चेक से मिलने वाले राशि के लिए लाभार्थी को 15 दिनों तक भी इंतजार करना पड़ता है।

Objectives and Benefits of Prasooti Sahaayata Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक महिलाओं को प्रस्तुति के दौरान आवश्यक सामग्री के लिए तथा अपने बच्चों की परवरिश हेतु प्रसूति सहायता के रूप में आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में बच्चों में कुपोषण की शिकायत नहीं होगी। तथा बच्चों को सही पोषण मिल पाएगा। अधिकांश तौर पर श्रमिक महिलाएं अपने बच्चों को आर्थिक अभाव के चलते पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाती थी। प्रसूति सहायता योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि उनके चेहरे पर मुस्कान का काम करेगी।

सरकार द्वारा शुरू की गई प्रसूति सहायता योजना से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं :-

प्रस्तुति के दौरान होने वाले खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

सरकारी तथा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में निशुल्क प्रसूति की जाएगी।

जो श्रमिक परिवार आर्थिक अभाव में सही से प्रस्तुति खर्च वहन नहीं कर पाते थे उन्हें अब सरकार द्वारा मदद मुहैया करवाई जाएगी।

श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के दौरान आवश्यक तत्वों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा अनुदान देकर उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है।

योजना स्वरूप में बेटी के जन्म होने पर ₹21000 का अनुदान दिया जाएगा। तथा बेटे के जन्म लेने पर ₹20000 आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।

How much money do you get for having your first child ?

पहला बच्चा होने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ₹1400 और शहर क्षेत्र के महिलाओं को ₹1000 की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके इस योजना के तहत पैसे लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा तभी जाकर आपके यहां पर पैसे मिल पाएंगे |

How much money do you get after having a second child

राजस्थान में दूसरा बच्चा होने पर महिलाओं को ₹6000 की राशि पांच किस्तों में दी जाएगी | जिसका विस्तृत विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं आईए जानते हैं

  • पहली किस्त गर्भावस्था की जांच और पंजीकरण कराने पर ₹1000 दी जाएगी
  • दूसरी किस्त 2प्रसव पूर्व जांचे पूरी करवाने पर 1 हजार ,
  • तीसरी किस्त बच्चे के जन्म (संस्थागत प्रसव) पर 1 हजार,
  • चौथी किस्त बच्चे को 105 दिन सभी प्रकार के टीकाकरण संबंधित कामों को पूरा करने पर ₹2000 की राशि दी जाएगी
  • पांचवी किस्त दंपत्ति द्वारा स्थायी परिवार नियोजन करने पर

How much money do you get after having a third child ?

जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की मांग लोगों के द्वारा लगातार उठाई जा रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के राजस्थान में एक ऐसा समाज है जहां पर तीसरा बच्चा अगर होता है तो उन्हें ₹50000 की आर्थिक मदद दी जाएगी हम आपको बता दे की राजस्थान के माहेश्‍वरी समाज ने तीन बच्‍चों की पॉलिसी को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके पीछे की वजह है कि समाज में लड़के लड़कियों की कमी है जिसके कारण शादी संबंधित कई प्रकार के अड़चन और दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने के लिए इस समाज में किसी संतान पैदा होने पर ₹50000 की आर्थिक मदद उसे परिवार को दी जाएगी |

How much money do you get for delivery in a government hospital ?

सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होने पर कितना पैसा मिलेगा तो हम आपको बता दे कि प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को 1,400 रुपये शहर के रहने वाली महिलाओं को ₹1000 की राशि दी जाएगी और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उन्हें ₹5000 राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके |

 Online Registration Prasuti Sahayata Yojana Registration

जननी सुरक्षा योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसके बाद डिलीवरी के पश्चात आपको केंद्र सरकार के आर्थिक मदद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा |

Eligibility and Documents of Prasooti Sahaayata Yojana

  • सभी लाभार्थि महिलाओं योजना से लाभान्वित होने हेतु शर्तो और मानदंडो को पूरा करना आवश्यक हैं।
  • प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व गर्भवती महिला का पंजीयन आवश्यक है।
  • प्रसूति सहायता राशि अधिकतम दो प्रसव तक दी जाएगी।
  • संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ दिया जाएगा।
  • प्रसव के समय लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • रजिस्ट्रेशन से पहले 2 संतान होने की स्थिति में सहायता नहीं दी जाएगी।
  • जिस्ट्रेशन से पूर्व एक सन्तान होने पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता दी जाएगी।

Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana Required Docements

  • डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
  • लाभार्थी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की कॉपी।
  • स्थायी पता प्रमाण-पत्र
  • राजस्थान की नागरिकता का प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की कॉपी
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • लाभार्थी के पंजीयन पत्र की कॉपी
  • बैंक खाता बुक की कॉपी

Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana Application Form and Process

जिन श्रमिक महिलाओं का पहले से श्रमिक हितकारी  के रूप में पंजीकृत है उन्हें प्रस्तुति होने के 90 दिन तक प्रसूति सहायता हेतु आवेदन करना होगा इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।

  • सर्वप्रथम Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की आधिकारिक https://labour.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर विजिट करें।
  • होम पेज पर “Download” टैब पर जाना हैं और “Formats of Schemes” पर क्लिक करें।
  • तथा प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म को पूरा भरे तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • तत्पश्चात श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी सही पाए जाने पर लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करा दी जाएगी।

FAQ FAQ’s Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana

प्रश्न 1- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना क्या है?

उत्तर: राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के दौरान बेटी होने पर ₹21000 तथा बेटे होने पर ₹20000 प्रसूति सहायता के रूप में आर्थिक मदद की जाएगी।

प्रश्न 2 – राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ कौन सी महिलाओं को मिलेगा ?

उत्तर: राजस्थान सरकार द्वारा प्रसूति सहायता योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा। जो महिलाएं श्रमिक का काम करती है तथा उनके पास लेबर कार्ड भी है। तथा मंडल के श्रमिक हितकारी के रूप में पंजीकृत है। इसके साथ ही जो पुरुष श्रमिक हितकारी पंजीकृत हैं। उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

प्रश्न 3 – राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

उत्तर: प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑफिशल पोर्टल https://labour.rajasthan.gov.in/ पर विजिट कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरते हुए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें तथा उसे नजदीकी श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दे।