Rajasthan Sahyog and Uphar Yojana 2023 : राजस्थान सहयोग एवं उपहार योजना से 40 हजार तक मिलेगा लाभ , जल्दी ऑनलाइन आवेदन करें ..

Rajasthan Sahyog and Uphar Yojana 2023 :राजस्थान सहयोग और उपहार प्रणाली: जिन गरीब परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है, जैसे अंतोदय परिवार, बीपीएल परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सहयोग और उपहार योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है. इस पोस्ट के अंत तक पूरी जानकारी पढ़ें।जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सहयोग एवं उपहार योजना के संचालन तथा समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है. समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सभी विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य और जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव हैं. समिति की बैठक हर तीन महीने में होती है। आयोजन समिति अपने सुझावों और आवश्यकताओं को आयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग को बताती है।

Assistance amount received from cooperation and gift scheme

18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटी के लिए – 20000
दसवीं कक्षा पास बेटी के लिए – 30000
स्नातक या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त के लिए – 40000
इस योजना के तहत अनुदान प्रति परिवार मे केवल दो बेटियों के लिए ही मिलता है

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने गरीब अंतोदय परिवारों, जिनमें कोई कमाने वाला नहीं है, के लिए सहयोग एवं उपहार योजना शुरू की है। इस योजना में विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए विभाग अनुदान राशि देगा। इस योजना का लाभ उठाने से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी आसानी से हो सकती है।

Benefits of Sahyog and Uphar Yojana

सहयोग एवं उपहार योजना में राज्य के योग्य परिवारों को 20000 से 40000 रुपए तक की सहता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में सभी वर्गों के अंतोदय एवं बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है और सहयोग एवं उपहार योजना में ऐसी कन्या जिसके माता और पिता दोनों का देहांत हो चूका हो ऐसी कन्या के सरक्षक को भी योजना की पात्रता की श्रेणी में रखा गया है।

Know who can take advantage of cooperation and gift scheme

  • बीपीएल परिवार
  • अंतोदय परिवार
  • अनाथ कन्या का संरक्षक
  • आस्था कार्ड धारी परिवार
  • ऐसे परिवार जिनमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है व माता पिता की मृत्यु हो गई हो
  • विधवा महिलाएं जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की हो वह जिनके परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कमाने वाला कोई नहीं हो
  • परिवार राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो
  • जिस बेटी की शादी हो रही है वह 18 वर्ष या इससे अधिक की हो
  • परिवार की कुल वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं हो
  • परिवार ने किसी भी योजना के अंतर्गत पहले कभी कन्या के विवाह के लिए लाभ नहीं लिया हो

Know how to get benefits of cooperation and gift scheme

  • इस योजना से आर्थिक सहायता लेने के लिए आवेदन शादी की तारीख से 1 महीने पहले व शादी होने के 6 महीने बाद तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जाकर कर सकते है।
  • आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजो को भी संलग्न करें।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
    वर और वधु दोनों की आयु का प्रमाण पत्र
  • शादी के बाद आवेदन करने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • आवेदक के पदों के आधार कार्ड में भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड
  • अंतोदय बीपीएल
  • आस्था कार्ड आदि की आवश्यकता होती है।

Application procedure for Sahyog and Uphaar Yojana orphan girl or poor family

  • माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
  • वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • वधु के दसवीं कक्षा पास या स्नातक पास की मार्कशीट
  • बैंक खाते की पासबुक जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड लिखा हो
  • विभाग में आवेदन प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर उसका निर्णय करेगा
  • अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी

Documents required for the application of cooperation and gift scheme to widow wome

  • यदि विधवा पेंशन लेती हो तो पेंशन का पीपीओ नंबर
  • यदि विधवा पेंशन नहीं लेती है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की कॉपी जिसमें बड़े बेटे की आयु दर्ज हो

How to apply for Sahyog & Upahar Yojana

सहयोग एवं उपहार योजना इस योजना से सहायता राशि लेने के लिए विवाह से एक महीने पहले और विवाह के छह माह बाद तक जिलाधिकारी को एक स्पष्ट प्रपत्र में आवेदन करना होगा। विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की स्थिति में, जिला अधिकारी स्वयं आवेदन की सत्यता की पुष्टि करता है। विवाह के बाद आवेदन मिलने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।इस योजना में बीपीएल चयनित परिवार को बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और चयनित सूची पर क्रमांक अंकित करना होगा। साथ ही, अंतोदय परिवार को आस्था कार्ड धारक से स्वप्रमाणित फोटो कॉपी भी देनी होगी।ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों से आवेदक को जिला अधिकारी को अपना आवेदन देना होगा. वर और वधु की आयु का प्रमाण पत्र, यदि वे स्कूल में पढ़े गए हैं, स्कूल का प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र, या राशन कार्ड की स्वप्रमाणित कॉपी मान्य होगी।जिला अधिकारी अनुदान की अनुमति देगा, जो आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिला अधिकारी आवेदक को राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई देता है। सहायता राशि विवाह के दिन अनुदान की प्रचलित दरों के आधार पर दी जाएगी; दूसरे शब्दों में, सहायता राशि की गणना विवाह के दिन की जाएगी।

FAQ Sahyog & Upahar Yojana

प्रश्न 1- राजस्थान सहयोग एवं उपहार योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

उत्तर:  राजस्थान सहयोग एवं उपहार योजना का आवेदन करने के लिए  उपर दी गई सारी जानकारी पढ़ें ।

प्रश्न 2- राजस्थान सहयोग एवं उपहार योजना का लाभ कोण कोण ले सकता है?

उत्तर: राजस्थान सहयोग एवं उपहार योजना का लाभ राज्य की बेटियाँ ले सकती है।